Bharatpur बच्ची से बलात्कार के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Bharatpur बच्ची से बलात्कार के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
 

भरतपुर न्यूज़ डेस्क, कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चार महीने पहले परिजन बच्ची को अकेला घर पर छोड़ गए थे। पीछे से नगर थाना क्षेत्र के अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया था। मेडिकल में निजी अंगों पर चोट के निशान भी पाए गए थे।

पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायालय के जज गिरिजेश ओझा ने नगर थाना क्षेत्र के जगड़का निवासी अनीश उर्फ तुक्का खां को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एसपीपी तरुण जैन ने बताया कि पीड़िता की सलवार पर मिले निशानों से अभियुक्त का डीएनए मैच हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार 31 मार्च को पीड़िता के माता-पिता और भाई खेत पर गए थे। घर पर बच्ची अकेली थी। लौटने पर परिजनों को बच्ची घर पर नहीं मिली।

तलाशने पर परिजनों को पास ही अभियुक्त दुष्कर्म करता हुआ दिखाई दिया। परिजनों को आता देख अभियुक्त भाग गया। बेहोशी की हालत में बच्ची को थाने ले गए। जहां होश आने पर पीड़िता ने पुलिसकर्मियों को घटना के बारे में बताया। चोटों का निरीक्षण कर पुलिस पीड़िता को अस्पताल लेकर गई। मेडिकल में पीड़िता के दोनों प्राइवेट पार्ट पर चोटें थी। इस पर उसे उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।