Pratapgarh बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के आरोपी को सजा, लगाया जुर्माना
प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ में 7 साल पहले घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर सजा का ऐलान किया। सेशन जज ओमी पुरोहित ने इस मामले में नारायण खेड़ा निवासी भरत और रूपलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। हालांकि सुनवाई के दौरान रूपलाल की जेल में ही मौत हो गई थी।
लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि 7 साल पहले 23 मई 2017 को धमोतर थाने में नारायण खेड़ा निवासी प्रेमाबाई ने प्रकरण दर्ज करवाया कि बीती रात गांव के ही रहने वाले रूपलाल व भरत नशे में धुत होकर आए और घर में घुस गए तथा कहने लगे कि हम तेरे पति उदयलाल को नशे के धंधे में लगाएंगे और उठा ले जाएंगे। मेरे पति जब आए तो दोनों उसे खींच कर ले जाने लगे,बीच बचाव में मेरे ससुर धन्नालाल आए तो रूपलाल ने उसके सर पर लट्ठ से वार किया और मेरे पति के साथ भी दोनों ने मारपीट की और भाग गए, हमले में मेरे पति और ससुर घायल हो गए। जिसके बाद में उपचार के दौरान धन्ना की मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने रूपलाल और भरत को गिरफ्तार कर लिया था तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज ओमी पुरोहित ने 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या के इस मामले में रूपलाल और भरत को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। हालांकि सुनवाई के दौरान रूपलाल की मौत हो गई थी।
सेशन जज ने भरत को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 30 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।