Sirohi जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की जेल और 11 हजार रुपए का जुर्माना

Sirohi जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की जेल और 11 हजार रुपए का जुर्माना
 

सिरोही न्यूज़ डेस्क, सिरोही जिला एवं सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने धारदार चाकू से जानलेवा हमला करने के दोषी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि 20 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना कालंद्री में अणगौर निवासी खेताराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह उसके गांव अणगौर से बारात लेकर मोहब्बतनगर आया था। उसका पुत्र वीराराम भी बारात में आया था। जो दिनांक 20 अप्रैल 2019 की शाम करीब 5 बजे बाइक लेकर मोहब्बतनगर से अणगौर जा रहा था। रास्ते में सड़क किनारे पहले से चाकू लेकर खड़े कपूराराम ने उसके बेटे वीराराम पर जानलेवा हमला कर दिया। वीराराम को कालंद्री अस्पताल को पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर सिरोही ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कालंद्री पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान कपूराराम पुत्र देवाराम मेघवाल निवासी मेघवालवास मोहब्बतनगर को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही की कोर्ट में पेश किया। वहां से प्रकरण सेशन न्यायालय सिरोही को भेजा। सेशन न्यायाधीश, सिरोही ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और कपूराराम को आरोप सुनाया। इस मामले में लोक अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 22 दस्तावेज पेश किए गए।

अभियोजन और अभियुक्त पक्ष की बहस के बाद सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला के तर्को से सहमत होकर कपूराराम पुत्र देवाराम निवासी मेघवालवास मोहब्बतनगर को धारा 341, 326, 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्व घोषित कर धारा 307 भादस में 7 साल के कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 326 भादस में 5 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 341 भादस में एक माह के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।