यौन उत्पीड़न मामले में ओला को 5 लाख का मुआवजा, ड्राइवर ने कैब में महिला से किया रेप

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में ओला कंपनी को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सोमवार को ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मुआवजा कंपनी उस महिला को देगी जिसके साथ उसके कैब ड्राइवर ने रेप किया था........
 
कर्नाटक न्यूज़ डेस्क !!! कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में ओला कंपनी को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सोमवार को ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मुआवजा कंपनी उस महिला को देगी जिसके साथ उसके कैब ड्राइवर ने रेप किया था।

90 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

इतना ही नहीं, अदालत ने ओला की आंतरिक शिकायत समिति को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाये. इसके अलावा एएनआई टेक्नोलॉजीज को याचिकाकर्ता के मुकदमे के खर्च के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शामिल सभी पक्षों को पॉश एक्ट की धारा 16 का पालन करना चाहिए. ताकि सभी की पहचान गोपनीय रखी जा सके। बता दें कि कोर्ट ने 20 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये है पूरा मामला

मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि ड्राइवर ने अगस्त 2018 में उसका यौन उत्पीड़न किया था और ओला उसकी शिकायत के बाद भी उचित कार्रवाई करने में विफल रही थी। कैब में सफर के दौरान ड्राइवर उसे रियर-व्यू मिरर से घूरता रहा और अपने फोन पर अश्लील वीडियो भी चलाता रहा। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने कहा कि ड्राइवर हस्तमैथुन कर रहा था, उसने गंतव्य से पहले कैब रोकने से इनकार कर दिया। महिला की शुरुआती शिकायत के बाद ओला ने उसे बताया कि ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा. हालांकि, कंपनी ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की जिसके बाद महिला ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।