Nalanda पीजी कॉलेज में प्रोफेसर से नीचे नहीं बनेंगे प्राचार्य

Nalanda पीजी कॉलेज में प्रोफेसर से नीचे नहीं बनेंगे प्राचार्य
 
Nalanda पीजी कॉलेज में प्रोफेसर से नीचे नहीं बनेंगे प्राचार्य

बिहार न्यूज़ डेस्क  राजभवन ने बिहार के कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना  जारी कर दी. अधिसूचना के अनुसार पीजी कॉलेजों में प्रोफेसर रैंक से नीचे वाले शिक्षक प्राचार्य नहीं बन सकेंगे. प्राचार्यों की नियमित नियुक्ति के लिए राजभवन ने  कुलपतियों की कमेटी बनाई थी. इसमें नालांदा विवि, जेपी विवि छपरा और आर्यभट्ट नॉलेज विवि के कुलपति शामिल थे. इन तीनों कुलपतियों की रिपोर्ट के बाद प्राचार्यों की नियुक्ति की नियमावली जारी की गई है. इस अधिसूचना के जारी होते ही प्राचार्यों की नियुक्ति का नियम लागू कर दिया गया है.

राज्य सरकार को भेजी जाएंगी रिक्तियां प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय राज्य सरकार को आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्तियां भेजेगा. इसके बाद राज्य सरकार बिहार विवि सेवा आयोग को रिक्तयां भेजेगी. प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन निकाला जायेगा. बिहार राज्य विवि सेवा आयोग की अनुशंसा पर ही प्राचार्यों की नियुक्ति की जायेगी. स्नातक स्तर के कॉलेजों में एसो़ प्रोफेसर रैंक के प्राचार्य हो सकते हैं. अगर आयोग से प्राचार्य पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो कुलपति पीजी कॉलेजों में प्रोफेसर रैंक के वरीयतम शिक्षक को प्राचार्य बना सकते हैं. आयोग से प्राचार्य आने के बाद पहले से बनाये गये प्राचार्य हट जाएंगे.

प्राचार्य बनने के लिए लेना होगा विभाग से एनओसी

प्राचार्य बनने के लिए उम्मीदवार को अपने विषय के विभाग से एनओसी लेना होगा. इसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है. प्रोफेसर और एसो. प्रोफेसर का अनुभव 15 वर्षों का होना चाहिए. कम से कम दस रिसर्च जर्नल यूजीसी के . अगर प्राचार्य लॉ कालेज या बीएड कॉलेज के हैं तो उन्हें बार काउंसिल और एनसीटीई से अधिसूचित होना चाहिए. प्राचार्य बनने की अधिकत्तम उम्र 60 वर्ष तय है.

पांच वर्ष के लिए होगी प्राचार्य की नियुक्ति

कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होगी. अगले पांच वर्ष का एक्सटेंशन प्राचार्य के परफारमेंस के आधार पर होगा. प्राचार्यों का चयन उनकी शैक्षिक गतिविधि, शोध और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर होगी. टीचिंग, रिसर्च और एकेडमिक और प्रशासनिक क्षमता के लिए 60 और 20 अंक और साक्षात्कार में 20 अंक दिये जाएंगे. विवि सेवा आयोग ही मेरिट लिस्ट तैयार करेगी.

प्राचार्यों की नियुक्ति होने पर  महीने में योगदान कर देना होगा.

 

नालंदा  न्यूज़ डेस्क