Chittorgarh कार से 108 किलो डोडा चूरा जब्त, चालक फरार

Chittorgarh कार से 108 किलो डोडा चूरा जब्त, चालक फरार
 
Chittorgarh कार से 108 किलो डोडा चूरा जब्त, चालक फरार

चित्तौड़गढ़ न्यूज़ डेस्क, चित्तौड़गढ़सदर थाना पुलिस ने एक कार से 108 किलो डोडा चूरा जब्त किया। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि एएसपी बुगलाल मीना व डीएसपी कर्णसिंह के निर्देशन व थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत के सुपरविजन में थाना सदर के एसआई आजाद पटेल, हैड कांस्टेबल जगदीशचन्द्र, कांस्टेबल सुरेंद्रपाल, भजनलाल, बलवंतसिंह व मनोहरसिंह ने बोजूंदा पुलिया पर नाकाबन्दी की। इस दौरान कोटा-नीमच की तरफ से एक कार आई।नाकाबंदी देख चालक कार को नाकाबंदी  तोड़ कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो चालक कार को धनेत-घोसुुंडा मार्ग पर छोड़कर भाग गया। कार की तलाशी में पीछे वाली सीटों व डिक्की में रखे कट्टों में 108 किलो डोडा चूरा मिला.

नाबालिग के अपहरण के आरोपी को 5 साल की कैद

विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने नाबालिग के अपहरण के मामले में एक आरोपी को कारावास के साथ जुर्माना राशि से से दंडित किया। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप अदा करने का आदेश दिया। मामला जिले के निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र का है। प्रकरण के अनुसार 19 अक्टूबर 2021 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 11 साल की पुत्री घर पर थी। वह काम पर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने पुत्री के लापता होने की सूचना दी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट देते हुए रठांजना गांव निवासी महेंद्र मीणा पुत्र बागमल पर अपहरण का अंदेशा जताया।

जो उसके मकान के पास दुकान पर पर काम करता था। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक शोभालाल जाट के अनुसार दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी महेंद्र को दोषी मानते हुए पांच साल का कठोर कारावास तथा 10 हजार का जुर्माना एवं धारा 354 क के तहत दो साल व कारावास एवं 10 हजार का अर्थ दंड सुनाया गया।