Jaipur 70% दुकानों के 10 साल में भी नहीं खुले ताले, व्यापार का सपना अधूरा
नियम: छह महीने में शुरू हो व्यापार
नियम के अनुसार, आवंटी को छह महीने में दुकान और गोदाम का निर्माण कर व्यापार शुरू करना होता है। विशेष परिस्थितियों में तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। ऐसा न करने पर आवंटन रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन 10 साल बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने आवंटियों पर कोई सख्ती नहीं की।
व्यापार में नहीं रुचि
2014 में 3.50 से 4 लाख रुपए में आवंटित हुईं दुकानें आज 60-70 लाख की हो चुकी हैं। मंडी व्यापारी लादूराम बागड़ा का कहना है कि आवंटियों ने केवल निवेश के लिए दुकानें खरीद रखी हैं, जबकि उन्हें अनाज के व्यापार में कोई रुचि नहीं है।
बंद दुकानों का सर्वे कराया जाएगा। जिन्होंने व्यापार शुरू नहीं किया, उन्हें नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
मंडी की 25 प्रतिशत दुकानें ही खुली हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। अगर सभी दुकानें खुलें और किसान माल उपलब्ध कराएं, तो व्यापार बढ़ेगा।