Ajmer बिजली चोरी पकड़ने गए इंजीनियरों से मारपीट के आरोपी को दो साल की कैद

Ajmer बिजली चोरी पकड़ने गए इंजीनियरों से मारपीट के आरोपी को दो साल की कैद
 
Ajmer बिजली चोरी पकड़ने गए इंजीनियरों से मारपीट के आरोपी को दो साल की कैद
अजमेर न्यूज़ डेस्क, अजमेर न्यायिक मजिस्टे्ट संख्या दो न्यायिक अधिकारी मनमोहन चंदेल ने विद्युत चोरी पकड़ने गए विद्युत निगम के अभियंताओं के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करने के मामले में तीन अभियुक्तों इताउ्ददीन, कुतुबुद्दीन व श्मशुद्दीन को दो वर्ष का कारावास व करीब डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। विद्युत निगम की महिला अभियंता ने 31 मई 2016 को गेगल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार मदार सब स्टेशन के सहायक अभियंता उदयसिंह माचीवाल, कनिष्ठ अभियंता पुष्पेन्द्र के साथ विद्युत चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे। विद्युत चोरी की जांच के दौरान आरोपियों ने विद्युत निगम की टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया व जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। इस दौरान लाठी व लात-घूसों से मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह व 31 दस्तावेज प्रस्तुत किए।

इन धाराओं में सुनाई सजा

इताउद्दीन - 353 व 332 में दो वर्ष, 354 ख छह माह, 341 एक माह, 427 में एक वर्ष की सजा सुनाई। इसी प्रकार आरोपी कुतुबुद्दीन व शमशुद्दीन को राजकार्य में बाधा व मारपीट में दो वर्ष की सजा व सभी आरोपियों पर कुल डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना विभिन्न धाराओं में लगाया।

न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि यदि आरोपियों को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो जो अभिभावक अपने बच्चों को उत्साह व उमंग से पढ़ा लिखाकर सरकारी सेवा में भेजना चाहते हैं उनके मन में नकारात्मक भाव जागेगा। बेटियों का हौसला राज सेवा के प्रति गिरेगा। लोक सेवा के लिए गलत संदेश जाएगा।