Alwar दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास और 4-4 हजार जुर्माने की सजा
Alwar दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास और 4-4 हजार जुर्माने की सजा
Sep 3, 2024, 13:30 IST
अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के 16 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी ने 5 आरोपियों को 2-2 वर्ष के कारावास तथा 4-4 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण अनुसार बड़ौदामेव थाना क्षेत्र निवासी महिला ने सितंबर 2008 में पूरण सिंह, मानसिंह, बलवीर सिंह, मक्खन सिंह, सुरजीत कौर के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। केस में पीड़िता ने एडीजे कोर्ट में रिव्यू याचिका लगाई। न्यायाधीश ने आरोपी मक्खन सिंह, सुरजीत कौर, बलबीर सिंह, मानसिंह, पूरण सिंह को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में परिवर्तन कर दो-दो वर्ष के कारावास चार-चार हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।