Chittorgarh सावधान! नौ से ज्यादा सिम कार्ड खरीदे तो लगेगा जुर्माना
कोई भी व्यक्ति खुद के नाम व दस्तावेज से अधिकतम 9 सिम ले सकेगा।
● सरकार को यदि कहीं मोबाइल टॉवर लगाने की जरूरत महसूस होती है तो वह प्रोपर्टी मालिक की बिना मर्जी के भी मोबाइल टॉवर लगा सकेगी।
● आपताकालीन परिस्थिति या युद्ध के हालात में सरकार कभी भी किसी भी क्षेत्र का सपूर्ण टेली कयुनिकेशन बंद कर सकेगी। देश की सुरक्षा के संदर्भ में मैसेज को ऑब्जर्व व रीड भी कर सकेगी।
● कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति की बिना मर्जी के व्यावसायिक मैसेज नहीं भेज सकेगी। इसके लिए सिम धारक की अनुमति आवश्यक होगी।
● टेली कंपनियों से डिजिटल भारत निधि के नाम पर फण्ड लिया जाएगा। जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सुविधा बढ़ाने में किया जाएगा।
● कोई भी कंपनी सरकार की अनुमति के बिना निजी ऑफिस या किसी भी स्थान पर किसी डिवाइस के जरिए मोबाइल नेटवर्क या टेली कयुनिकेशन सेवा सस्पैंड या रोक नहीं सकेगी।
● यदि कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक सिम रखता पाया जाता है तो पहली बार में उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में दो लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
● यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या दूसरे के पहचान पत्रों से प्राप्त सिम का उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल तक की सजा, या फिर दोनों सजा हो सकती हैं।
● यदि कोई कंपनी किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना व्यावसायिक मैसेज करती है तो उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना व सर्विस बंद की जा सकती है।