Chittorgarh सावधान! नौ से ज्यादा सिम कार्ड खरीदे तो लगेगा जुर्माना

Chittorgarh सावधान! नौ से ज्यादा सिम कार्ड खरीदे तो लगेगा जुर्माना
 
Chittorgarh सावधान! नौ से ज्यादा सिम कार्ड खरीदे तो लगेगा जुर्माना
चित्तौड़गढ़ न्यूज़ डेस्क,  चित्तौड़गढ़  अब आपको अपने दस्तावेज व नाम की सिम का ही उपयोग करना होगा। दूसरे के दस्तावेज से ली गई सिम का उपयोग गैर कानूनी करार दिया गया है। यदि आपने नौ से ज्यादा सिम ले ली तो दो लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सिम लेने पर बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। टेली कयुनिकेशन सेवा लेने वाले व्यक्ति को खुद की संपूर्ण जानाकरी सही देनी होगी।देश में अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम व दस्तावेज के आधार पर मोबाइल की अधिकतम 9 सिम उपयोग में ले सकेगा। जमू-कश्मीर, उत्तर व पूर्वी भारत में सिर्फ छह सिम ही रखी जा सकेगी। किसी दूसरे के दस्तावेज या आधार कार्ड से सिम लेकर उपयोग करने को गैर कानूनी करार दिया गया है। नए टेली कयुनिकेशन एक्ट 2024 में यह बदलाव किए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति खुद के नाम व दस्तावेज से अधिकतम 9 सिम ले सकेगा।

● सरकार को यदि कहीं मोबाइल टॉवर लगाने की जरूरत महसूस होती है तो वह प्रोपर्टी मालिक की बिना मर्जी के भी मोबाइल टॉवर लगा सकेगी।

● आपताकालीन परिस्थिति या युद्ध के हालात में सरकार कभी भी किसी भी क्षेत्र का सपूर्ण टेली कयुनिकेशन बंद कर सकेगी। देश की सुरक्षा के संदर्भ में मैसेज को ऑब्जर्व व रीड भी कर सकेगी।

● कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति की बिना मर्जी के व्यावसायिक मैसेज नहीं भेज सकेगी। इसके लिए सिम धारक की अनुमति आवश्यक होगी।

● टेली कंपनियों से डिजिटल भारत निधि के नाम पर फण्ड लिया जाएगा। जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सुविधा बढ़ाने में किया जाएगा।

● कोई भी कंपनी सरकार की अनुमति के बिना निजी ऑफिस या किसी भी स्थान पर किसी डिवाइस के जरिए मोबाइल नेटवर्क या टेली कयुनिकेशन सेवा सस्पैंड या रोक नहीं सकेगी।

● यदि कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक सिम रखता पाया जाता है तो पहली बार में उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में दो लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।

● यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या दूसरे के पहचान पत्रों से प्राप्त सिम का उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल तक की सजा, या फिर दोनों सजा हो सकती हैं।

● यदि कोई कंपनी किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना व्यावसायिक मैसेज करती है तो उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना व सर्विस बंद की जा सकती है।