Chittorgarh हत्या के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन करावास की सजा
चित्तौड़गढ़ न्यूज़ डेस्क, चित्तौड़गढ़थाना अंतर्गत 6 वर्ष पहले तंतमंत्र के चलते लाडपुरा के एक व्यक्ति की लच्छे से गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या के तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास एव अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा के अनुसार 21 सितंबर 2018 को प्रभूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण सनाढ्य ब्राह्मण निवासी लाडपुरा थाना मांडलगढ जिला भीलवाडा बेगूं थाने में मामला दर्ज करा बताया कि उसके बडे भाई चुन्नीलाल के बहादुर जी का खेडा, संतपुडीया के पास पत्थर की खदान है। 20 सितंबर को चुन्नी लाल उनकी बोलेरो गाडी बोलेरो जीप से मेनाल जाने की कह कर घर से निकले थे,, जो शाम तक वापस घर नहीं आए, उनका फोन बंद मिला। दूसरे दिन तलाश करने के दौरान मेनाल उनकी बोलेरो जीप जोगणियां माताजी से मेनाल की तरफ खडी मिली।
बोलेरो में पीछे की सीट पर हाथ पैर बंधे हुए मृत हालात में मिले। आरोपियों ने लच्छे से हाथ पैर बांध रखे थे। लच्छे से ही गले मे फांसी लगा कर हत्या कर दी। उनके नाक व कान से खून निकला हुआ था। अज्ञात हत्यारों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए पाया कि मृतक चुन्नीलाल की छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ निवासी नक्षत्रमल उर्फ नखतर पुत्र नंदा मोंगिया, मंगलवाड़ निवासी कालू पुत्र उड़ा मोंगिया एव छीपाखेड़ा निवासी मांगनीराम पुत्र पेमा मोंगिया से जान पहचान थी। चुन्नीलाल तंत्र विद्या के माध्यम से इन तीनों से कुछ काम करवाना चाहता था। इसके लिए तीनों को बड़ी रकम भी दे दी थी। काम नहीं होने पर चुन्नीलाल इनसे वापस रकम का तकाजा कर रहा था। ऐसे में इन तीनो ने चुन्नीलाल को मारने का प्लान बनाया। ये तीनो चुन्नीलाल को जोगनिया माताजी लेकर आए। यहां तंत्रमंत्र के लिए लच्छा, नीबू आदि सामान लिया। रास्ते मे मौका देख कर लच्छे से ही इन तीनो आरोपितों ने चुन्नीलाल को बांध कर गाला घोंट कर हत्या कर दी। मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला सेशन न्यायालय में न्यायाधीश राकेश गोयल ने तीनो को आजीवन कारावास एव एकलाख चार हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से 25 गवाह ऐब 83 दस्तावेज प्रस्तुत किए।