Churu सड़क दुर्घटना मामले में 10.40 लाख रुपए का अवार्ड पारित
चूरू न्यूज़ डेस्क, चूरू मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय तारानगर के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने एक सड़क दुर्घटना मामले में 10.40 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया है। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले में पैरवी करने वाले अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि तारानगर कस्बे के वार्ड नं. 1 निवासी जयसिंह पुत्र ओमप्रकाश व झिण्डुराम मेघवाल दोनों मोटरसाइकल से डोकवा से झिण्डुराम की बुआ से मिलकर तारानगर अपने घर आ रहे थे। उस दौरान तारानगर-सरदारशहर मार्ग पर एक नोहरे के पास पहुंचे तो राजगढ की तरफ से आ रहे ट्रक के चालक विजयपाल निवासी ठुकरियासर ने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकल के टक्कर मारी जिससे जयसिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना का मुकदमा पार्षद भागीरथ भांमी ने पुलिस थाना तारानगर में दर्ज करवाया।
पुलिस ने अनुसंधान कर ट्रक चालक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मृतक जयसिंह की ओर से न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की गई। याचिका में न्यायालय ने दोनों पक्षों को आपसी समझाइश कर लोक अदालत की भावना से गुड्डी देवी आदि के पक्ष में 10.40 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया। मामले में प्रार्थीगण की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।