Churu पीने के पानी से कार धोई तो लगेगा एक हजार रुपए का जुर्माना

Churu पीने के पानी से कार धोई तो लगेगा एक हजार रुपए का जुर्माना
 
Churu पीने के पानी से कार धोई तो लगेगा एक हजार रुपए का जुर्माना
चूरू न्यूज़ डेस्क, चूरू  राजस्थान में पीने के पानी का दुरुपयोग और बर्बादी को रोकने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए जलदाय विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट-1979 के प्रावधानों के तहत परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें पीने के पानी को कार धोने, बगीचे की सिंचाई करने, मकान निर्माण कार्य या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग लेना गैरकानूनी होगा।इसके साथ घर में पाइप लाइन में लीकेज पाए जाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायालय द्वारा एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोमवार से परिपत्र के प्रावधान पूरे प्रदेश में मान्य होंगे और जलदाय इंजीनियर परिपत्र के तय प्रावधानों के अनुरूप पानी का दुरुपयोग पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे।

फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, न्यायालय में पेश करेंगे

जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पीने के पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कवायद राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट-1979 के प्रावधानों के तहत होगी। किसी क्षेत्र में पीने के पानी का दुरुपयोग होने पर फील्ड इंजीनियर फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर पानी के दुरुपयोग से जुड़े साक्ष्यों को एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायालय में पेश करेंगे। न्यायालय में संबंधित व्यक्ति के द्वारा पानी का दुरुपयोग साबित होने पर न्यायालय के स्तर पर जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पीने के पानी का दुरुपयोग करता है तो उस पर जुर्माने के साथ 50 रुपए प्रतिदिन के साथ अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।