Kota बार के चुनाव से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Kota बार के चुनाव से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज
 
Kota बार के चुनाव से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज

कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले का अभिभाषक परिषद ने स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन भारत के संविधान व अभिभाषक परिषद के संविधान की जीत हुई है। हाईकोर्ट को अभिभाषक परिषद के संविधान संशोधन को सही ठहराया है। अब दो साल में अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव होंगे। इधर याचिकाकर्ता वकील ने मामले को लेकर डबल बेंच में अपील करने की बात कही है।

2 वकीलों ने लगाए थे आरोप

कोटा के दो वकीलों कृपा शंकर श्रृंगी व भारत सिंह अडसेला ने 7 नवंबर को जयपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वकीलों ने अभिभाषक परिषद पर सदन को गुमराह करने व तथ्यों को छिपाने का आरोप लगा था। कोर्ट से संविधान के अनुसार कोटा अभिभाषक परिषद के चुनाव करवाने की मांग की थी।वकीलों का कहना था कि हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करवाए जाने के आदेश पारित किए हुए है। लेकिन कोटा अभिभाषक परिषद, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए चुनाव नहीं करवाने चाहते।

बोले- एक साल में काम करने का मौका नहीं मिला पता

वकीलों की याचिका पर कोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव, अभिभाषक परिषद कोटा अध्यक्ष व महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिसपर सभी पक्षों ने अपने अपने जवाब पेश किए। अभिभाषक परिषद कोटा अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया पिछली बार 20 महीने में चुनाव हुए है। इसको देखते हुए हमनें जनरल हाउस किया था। जिसमें 2 साल में चुनाव करवाने का तय किया।एक साल में काम करवाने का मौका नहीं मिल पाता। आगे भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो हर 2 साल में होंगे। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दिसंबर माह के सेकेंड शुक्रवार को अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव होंगे। कुछ वकीलों ने इस सम्बंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता वकील भारत सिंह अडसेला ने बताया कोर्ट के फैसले का सम्मान है। जल्द ही डबल बेंच में अपील करेंगे।