Hanumangarh पंजीकृत वकील ही अदालती कार्यवाही में ले सकते हैं हिस्सा
हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, बार संघ हनुमानगढ़ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करवाएगा, जो राजस्थान बार काउंसिल से पंजीकृत नहीं होने के बावजूद कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में उपस्थिति दे रहे हैं। बार संघ की ओर से ऐसे कुछ व्यक्तियों को विधिक नोटिस जारी कर सात दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
बार संघ अध्यक्ष नरेन्द्र पाल सिंह माली के अनुसार बार संघ के अधिवक्ताओं की ओर से कई बार यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि विगत कुछ समय से काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान बार काउंसिल से पंजीकृत नहीं हैं। अधिवक्ता की पोशाक में अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में उपस्थिति दे रहे हैं। अपने आप को अधिवक्ता होने का प्रतिरूपण कर आमजन के साथ छलपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि बार संघ के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि विधि छात्र-छात्राएं अधिवक्ता न होते हुए भी वकील की ड्रेस में कोर्ट प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं।
आमजन, पक्षकारों और कोर्ट के समक्ष स्वयं को अधिवक्ता जाहिर करते हुए अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुल लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ओर से व्यवसायिक पाठ्यक्रम होते हुए भी मिथ्या रूप में उक्त छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जो कानूनन गलत है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति व विधि छात्र-छात्राएं जो अधिवक्ता के रूप में राजस्थान बार काउंसिल से पंजीकृत नहीं हैं, अधिवक्ता की ड्रेस में कोर्ट परिसर में उपस्थित होने, किसी भी कोर्ट के समक्ष उपस्थिति देने व कोर्ट के डेस्क पर जाने से प्रतिषिद्ध रहेंगे। साथ ही ऐसे व्यक्तियों, छात्र-छात्राओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के एफआईआर दर्ज करवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी।