जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों की जमानत ख़ारिज, अब अगली सुनवाई 15 मई तक

जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों की जमानत ख़ारिज, अब अगली सुनवाई 15 मई तक
 
जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों की जमानत ख़ारिज, अब अगली सुनवाई 15 मई तक

जयपुर न्यूज़ डेस्क, 15 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की बम ब्लास्ट की सुनवाई करने वाली विशेष कोर्ट को 15 मई तक ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा बम मिलने के मामले में आरोपी सलमान को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने दी ये दलीलें

जिंदा बम मिलने के आरोपी सलमान के वकील की ओर से कहा गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बम ब्लास्ट के आरोपियों को दोष मुक्त किया जा चुका है और जिंदा बम मिलने के मामले में ट्रायल में समय लगेगा। ऐसे में जमानत देने का आग्रह किया गया। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि और विशेष अधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी सलमान, प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है और जयपुर सहित दिल्ली और अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में शामिल माना गया था। जयपुर की विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। सरकारी वकीलों की दलील थी कि ऐसे गंभीर मामलों के बावजूद आरोपी को जमानत देने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।

चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिला था जिंदा बम

13 मई 2008 में जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सांगानेरी गेट से लेकर जौहरी बाजार और चांदपोल बाजार तक एक के बाद एक कुल सात धमाके हुए थे। इन धमाकों में 80 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई थी। उसी दिन चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर सुरक्षा एजेंसियों को जिंदा बम भी मिला था। इस केस में सीरियल बम ब्लास्ट के साथ दो अन्य आतंकियों को भी आरोपी बनाया गया था।