जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, आरोपी सलमान की अर्जी पर जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला...

जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, आरोपी सलमान की अर्जी पर जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला...
 
जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, आरोपी सलमान की अर्जी पर जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला...

जयपुर न्यूज़ डेस्क,  जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपी सलमान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में जिन्दा बम रखने वाले दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। जमानत याचिका में जिन्दा बम मिलने के आरोपी सलमान ने गुहार लगाई कि घटना के वक्त वह नाबालिग था। किशोर न्याय बोर्ड में अधिकतम सजा 3 साल की देने की ही पावर होती है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

बता दें कि मई 2008 में हुए बम धमाकों के आरोपियों को दिसंबर 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने फैसला सुनाया था। इसमें चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। 29 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को बदलते हुए चारों आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट के आदेश को गलत ठहराया गया है। सलमान की सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दलीलों को सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 15 मई तक ट्रायल के आदेश दिए है।