Jaipur ग्राहक को 21.50 लाख रुपये में खराब कार बेची, जुर्माना

Jaipur ग्राहक को 21.50 लाख रुपये में खराब कार बेची, जुर्माना
 
Jaipur ग्राहक को 21.50 लाख रुपये में खराब कार बेची, जुर्माना

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए ग्राहक को अच्छी कार बताकर 21.50 लाख रुपए में डिफेक्टिव पोर्श केयेन कार बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वहीं, विक्रेता गुरुग्राम निवासी वरुण मेहरा पर 1.25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही कार को कम कीमत में बेचने पर परिवादी को हुए नुकसान की राशि 6.50 लाख रुपए और कार की मरम्मत पर खर्च किए गए 4 लाख रुपए भी परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है।आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्या सीमा शर्मा ने यह आदेश विराट नगर निवासी करण पुरोहित के परिवाद पर दिया। इसमें कहा कि उसने सोशल मीडिया पर एक पोर्श केयेन कार का विज्ञापन देखा था। इस पर उसने 28 मार्च, 2023 को विपक्षी से संपर्क किया और 21.50 लाख रुपए में कार खरीदने पर अपनी सहमति दी।

वहीं, 2.50 लाख रुपए एडवांस तौर पर उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। कार खरीदने के लिए 2 अप्रैल, 2023 को परिवादी अपनी पत्नी व बेटी के साथ गुरुग्राम गया, लेकिन उसे ना तो कार खरीद का बिल दिया और ना ही पास्ट हिस्ट्री बताई। वह कार लेकर गुरुग्राम से कुछ किमी चला तो स्पीडोमीटर पर कई तरह के सिग्नल आना शुरू हो गए। जिस पर उसने कार को मुंबई एक्सप्रेस वे पर खड़ा कर दिया और विपक्षी को उसमें खराबी की सूचना दी। मैकेनिक ने कार में कूलेंट नहीं होना बताया और क्रेन के जरिए वापस गुरुग्राम ले जाया गया।

बाद में कार मरम्मत कर उसे 13 अप्रैल को वापस डिलेवरी दी, लेकिन इसके बाद भी कार में खराबी जारी रही। उसने कार की मरम्मत पर भी चार लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह सही नहीं हुई। मैकेनिक ने कार में ज्यादा खराबी बताई। रोजाना कार के खराब होने से परेशान होकर परिवादी ने 14.90 लाख रुपए में कार बेच दी और विपक्षी विक्रेता के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का परिवाद दायर किया।