Jhalawar शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण, लगा जुर्माना

Jhalawar शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण, लगा जुर्माना
 
Jhalawar शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण, लगा जुर्माना

झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2, झालवाड़ ने शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2, झालवाड़ के विशेष जज गणेश कुमार ने मुलजिम 32 साल निवासी अलवर को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना जमा न करवाने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया।

फरियादी पुलिस थाना अकलेरा में एफ.आई.आर. 24 फरवरी 2024 को रिपोर्ट करवाई थी कि उसकी नाबालिग 13 वर्षीय बेटी 21 फरवरी को स्कूल गई थी। जो खाना खाने वापस नहीं आई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया था। लड़की ने बताया कि मुलजिम उसे बहला-फुसलाकर शादी के उ‌द्देश्य से ले गया था और उसे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास रिश्तेदार के यहां रखा तथा उसके साथ रेप किया, फिर वह उसे अलवर ले गया और वहां भी उसके साथ रेप किया।

पुलिस ने अनुसंधान कर मुलजिम को 10 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, उसे 14 मार्च को कोर्ट में पेश किया था, तब से ही मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 15 गवाह तथा 29 दस्तावेज पेश किए, इसके आधार पर मुलजिम को रेप के आरोप में बरी कर दिया, लेकिन पीड़िता को शादी के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में दोष सिद्ध कर पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।