Kota आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

Kota आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास
 
Kota आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

कोटा न्यूज़ डेस्क, कोटा मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम - 2 के विशेष न्यायाधीश मुकेश आर्य ने गुरुवार को आरोपी बंटी को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास सुनाया है। साथ ही 1 लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि बालिका की बड़ी मम्मी सहित अन्य ने 3 दिसंबर 2021 को शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसका देवर मजदूरी करने गया था।

देवर की 8 साल की बेटी गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां एक दुकान थी। दुकान के पास पड़ोस में रहने वाला युवक बंटी मिला। उसने साथ में चलकर बेर तोड़ने का झांसा दिया। 8 साल की बेटी व एक अन्य बच्चे को अपने साथ खेत पर ले गया। खेत के पास ही एक मकान में काम चल रहा था। बंटी ने 20 रुपए देकर बच्चे को तो भगा दिया। 8 साल की मासूम को 10 रुपए देकर खाली मकान में ले गया।वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घर आकर बालिका ने सारी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए।