Kota युवक पर जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा

Kota युवक पर जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा
 
Kota युवक पर जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा

कोटा न्यूज़ डेस्क, जानलेवा हमले के करीब 7 साल पुराने मामले में अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2( ADJ -2) ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपियों में दो सगे भाई भी है। जमीन विवाद में आरोपियों ने घात लगाकर जानलेवा हमला कर पेट और सीने में चाकू मारे थे।अपर लोक अभियोजक संजय पटौदी ने बताया- आरोपी सद्दाम हुसैन (27), अब्बास अली (21) व अखलाक हुसैन (30) निवासी गांवघेर थाना कैथून को 10-10 कारावास की सजा व 31-31 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी सद्दाम व अब्बास सगे भाई है।

पुरानी रंजिश में किया था हमला

फरियादी साबिर हुसैन ने 7 सितंबर 2017 को निजी हॉस्पिटल में पुलिस को पर्चा बयान दिया था, जिसमें बताया था कि आरोपियों से जमीन विवाद में पुरानी रंजिश चल रही थी। 7 सितंबर की सुबह उसके बड़े भाई शाहिद हुसैन के गांव में शकील मेवाती ने चाकू मार दिया था। वह पुलिस कार्रवाई व इलाज के लिए भाई शाहिद को लेकर सीएचसी कैथून आया।

इलाज के बाद वापस भीमपुरा गांव लौट रहे थे। उस दौरान रास्ते में सद्दाम हुसैन, अब्बास व अखलाक घात लगाए बैठे थे। कैथून के खेल मोड पर आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। जान से मारने की नीयत से हमला किया। हमले में उसके भाई शाहिद के पेट व सीने में चाक़ू के घाव लगे। आरोपी मौके से फरार हो गए।घायल शाहिद को इलाज के लिए कोटा के निजी हॉस्पिटल लेकर आए। शिकायत पर कैथून थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।