Pali 9 साल के बच्चे से कुकर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Pali 9 साल के बच्चे से कुकर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
 
Pali 9 साल के बच्चे से कुकर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

पाली न्यूज़ डेस्क, पाली 9 साल के बच्चे को डरा-धमका कर कई बार कुकर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला पाली के औद्योगिक थाना इलाके का है।जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया- औद्यौगिक थाने में 11अप्रैल 2023 को बच्चे के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि वह और उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं। पीछे से 9 साल बेटा घर पर अकेला रहता था। इस दौरान गुरु नगर महाराणा प्रताप चौराहा निवासी 35 साल का कालूराम पुत्र फुसाराम प्रजापत बेटे को डरा-धमकाकर कुकर्म करता था। आरोपी ने कई बार बच्चे के साथ कुकर्म किया। उसके डर से बच्चे ने माता-पिता को कुछ नहीं बताया।

बच्चा डरा–डरा सा रहने लगा। उसे चलने में दिक्क़त होते देख मां ने पूछा तो बच्चे ने कालूराम की हैवानियत का खुलासा किया। कहा कि उनके काम पर जाने के बाद घर आकर कालूराम उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम करता है। बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। इस पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ औद्योगिक थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा। मामले में 8 फ़रवरी को पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1, पाली के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने पाली के गुरु नगर महाराणा प्रताप चौराहा निवासी 35 साल का कालूराम पुत्र फुसाराम प्रजापत को नाबालिग से कुकर्म करने का आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 70 जुर्माने की सजा सुनाई।