Pratapgarh नाबालिग से रेप मामले में ढाई साल बाद दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

Pratapgarh नाबालिग से रेप मामले में ढाई साल बाद दुष्कर्मी को 20 साल की सजा
 
Pratapgarh नाबालिग से रेप मामले में ढाई साल बाद दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ दो साल और सात महीने बाद प्रतापगढ़ पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। DNA जांच में में पॉजिटिव पाए जाने के बाद न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने मामले में फैसला सुनाया है। बता दें, मामले की जांच के दौरान ही पीड़िता की बीमारी से ग्रसित होने से मौत हो गई थी।

लोक अभियोजक गोपाल टांक ने बताया कि आरोपी अनिया उर्फ अनिल पीड़िता को रात के समय घर से किडनैप कर घटना को अंजाम दिया था। 28 जून 2021 को जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पीपलघूट उपखंड क्षेत्र के घंटाली क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को पोक्सो में अपराधी माना। मामले की चार्जशीट प्रतापगढ़ पोक्सो कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट में मामले की कार्रवाई के दौरान ही मासूम की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। जांच के लिए आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया गया। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दो साल और सात महीने बाद पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सजा में नरमी अपनाया जाना सामाजिक हितों प्रतिकूल होगा। इससे बालिकाओं की अस्मत सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।