Tonk न्यायालय ने मालपुरा तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

Tonk न्यायालय ने मालपुरा तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश
 
Tonk न्यायालय ने मालपुरा तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

टोंक न्यूज़ डेस्क, राजस्थान हाईकोर्ट ने मालपुरा तहसीलदार को अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह निर्देश मालपुरा उपखंड की सिंधोलिया ग्राम पंचायत के गांव तितरिया के चरागाह और बीसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में दिए। हाईकोर्ट ने भू-राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश मालपुरा उपखंड के गांव तितरिया के ग्रामीण कन्हैयालाल गुर्जर की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए।

प्रभावशाली लोगों ने किया अतिक्रमण जनहित याचिका में बताया गया कि प्रभावशाली लोगों ने गांव के चरागाह और बीसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और खेत तालाब भी बना लिए हैं। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत कर चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर यह जनहित याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में मालपुरा तहसीलदार को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए तथा मालपुरा तहसीलदार को भू-राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।