Udaipur सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा

Udaipur सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा
 
Udaipur सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा

उदयपुर न्यूज़ डेस्क, उदयपुर नाबालिग का अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय क्रम एक उदयपुर के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढय ने दो आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 25-25 साल कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपए देने के आदेश दिए। न्यायालय ने आरोपी रामलाल पुत्र हिम्माराम डामोर और हीरालाल पुत्र पीथाराम डामोर निवासी महुला तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट में 25-25 साल कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 21 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए।

यह था पूरा मामला

प्रकरण के अनुसार पीड़िता की मां ने 8 मई 2022 को उदयपुर के ओगणा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि सात मई को उसकी 13 साल की बेटी उसके जेठ की लड़की की शादी में जाने के लिए घर से निकली। वह सात बजे वापस आई और बताया कि वह पैदल-पैदल जा रही थी कि तलाई ऑफिस के पास पीछे से दो युवक बाइक पर आए और उसे कहा कि वे उसे छोड़ देंगे। उसने मना किया तो हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाया और सिरोल वाला बड़ला के जंगल में ले गए, जहां दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई। इसके बाद आरोपी रामलाल पुत्र हिम्माराम डामोर और हीरालाल पुत्र पीथाराम डामोर निवासी महुला को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।