Allahabad शिक्षक के अपहरण व फिरौती में षी को उम्रकैद

Allahabad शिक्षक के अपहरण व फिरौती में षी को उम्रकैद
 
Allahabad शिक्षक के अपहरण व फिरौती में षी को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   एडीजे-6 नवल किशोर सिंह की अदालत ने  खैर क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ी से तेरह साल पहले हुए शिक्षक के अपहरण व फिरौती में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मुकदमे में पांच अभियुक्तों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है.

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार घटना 20 दिसंबर 2011 की है. वादी मुकदमा फतेहगढ़ी निवासी पंकज शर्मा के अनुसार उनके शिक्षक पिता जगदीश प्रसाद शर्मा रोजाना की तरह विद्यालय पढ़ाने गए थे. इसके बाद न वे वापस लौटे और न उनका पता लगा. इस संबंध में 24 दिसंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई. बाद में उसे अपहरण में तरमीम किया गया. दौरान-ए-विवेचना इस प्रकरण में फिरौती वसूली के लिए अपहरण के सबूत मिले और शिक्षक  जनवरी 2012 को पांच लाख रुपये की फिरौती देकर बदमाशों के चंगुल से छूटकर आए. मामले में पुलिस को  स्कार्पियो का सुराग लगा, जिसमें शिक्षक को अगवा किया गया था. उस स्कार्पियो की शिनाख्त के आधार पर मुखबिर की सूचना पर बाद में राजस्थान भरतपुर के सूरजपुर रूपवास के जितेंद्र उर्फ जीतू के अलावा सोनू, रामेश्वर, धर्मवीर, जितेंद्र, योगेंद्र को क्रमवार गिरफ्तार किया गया. सबसे पहले सोनू को स्कार्पियो सहित पकड़ा था. उसी ने बताया था कि योगेंद्र ने ये अपहरण की साजिश रची थी. उसी ने आदमी त्रित कर अपहरण किया और पांच लाख की फिरौती वसूली. गिरफ्तारी के समय बदमाशों से स्कार्पियो व फिरौती के जरिये हिस्से में आई रकम भी बरामद हुई. बाद में सभी पर चार्जशीट दायर की गई. सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने पांच अक्टूबर 2018 को सभी को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. मगर उस समय सजा सुनाए जाने के समय भरतपुर का जितेंद्र उर्फ जीतू अदालत में हाजिर नहीं हुआ और फरार हो गया. तब इस पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट, कुर्की आदि जारी किए. तमाम प्रयास के बाद 7 जुलाई 2023 को जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा. तब उसके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ. साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अब जितेंद्र को भी उम्रकैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

संदीप हत्याकांड में आज होगी सुनवाई

एटा के कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या में  एडीजे तृतीय की अदालत में बहस की प्रक्रिया जारी रही. अब  को सुनवाई होगी.

एटा के अलीगंज निवासी कारोबारी संदीप गुप्ता की 27 दिसंबर 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसमें शूटर प्रवीन बाजौता, जितेंद्र उर्फ कंजा, प्रदीप, अंकुश, राजीव अग्रवाल, साहिल, अनुराग यादव, मनीष, उत्कर्ष चौधरी, दुष्यंत चौधरी व  नाबालिग शामिल थे. अंकुश ने 20 लाख रुपये की सुपारी देकर शूटरों से हत्या कराई थी. एडीजीसी गिर्राज किशोर सिंघल ने बताया कि अदालत में बारा से बहस की प्रक्रिया शुरू हुई है.  बचाव पक्ष ने बहस की है. अब सुनवाई के लिए  की तिथि नियत की गई है. गौरतलब है कि अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित गांधीआई तिराहा मोड़ पर संदीप गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. वह कार में सवार थे. तभी कार सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

 

 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क