पटवारी के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर ने किया समिति का गठन

पटवारी के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर ने किया समिति का गठन
 
पटवारी के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर ने किया समिति का गठन

बिलासपुर न्यूज़ डेस्क ।।राजस्व मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर अवनीश शरण के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए पटवारी कौशल यादव, अपर कलेक्टर आर.ए. कुरुवंशी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है. कमेटी 10 बिंदुओं के आधार पर शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी. सभी शिकायतें बिजोर और मोपका गांव में पटवारी यादव की पोस्टिंग के दौरान की गई थीं। पूर्व की अलग-अलग शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर-चांपा को पत्र भेजा गया है। पटवारी वर्तमान में जांजगीर जिले में पदस्थ हैं।

तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा मौजा बिजोर में पदस्थापना के दौरान ठासरा नं. 396, 398 द्वारा निस्तार पाटकर में शासकीय/कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज खरीदी, बिक्री एवं हस्तांतरण रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। साथ ही वह बिलासपुर तहसील के मौजा मोपका में निवासरत होने के कारण मोपका में ठासरा नं. तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-बी) का उल्लंघन करते हुए शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय एवं भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। हल्का पटवारी कौशल यादव जांजगीर जिले में पदस्थ हैं। ऐसे में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जांजगीर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।

1. ग्राम बिजोर में पटवारी कौशल यादव की पदस्थापना के दौरान ठासरा नं. (सरकारी कोटवारी भूमि) की बिक्री में 396,398 रुपये शामिल हैं।

2. ग्राम मोपका में पदस्थ रहते हुए ठासरा क्र. 992/9 रकबा 4.00 एकड़ (पट्टे पर प्राप्त भूमि) को कलेक्टर की अनुमति के बिना एवं तहसीलदार की अस्वीकृति के बाद अवैध विक्रय एवं ऑफलाइन नामांतरण रजिस्टर से अवैध हस्तांतरण के संबंध में तहसीलदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
3. थसरा नं. 992 हरवंश आजमानी, विमला देवी आजमानी, प्रवीण मसीह, अशोक टुटेजा, चुगानी ब्रदर्स आदि द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय के दस्तावेज।

4. बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस की जमीन को एक निजी व्यक्ति द्वारा हड़पने की साजिश के संबंध में.

5. अदन कोर्ट अमृत मौजा लिंगियाडीह भूमि थसरा नं. 15/139 भूमि विक्रय के संबंध में।

6. मोपका सहकारी आवास समिति के दस्तावेज।

7. मोपका स्थित ठासरा नं. भाग 993 (993/12) में अमृतलाल जोबनपुत्र की निस्तार भूमि, रवि रिसॉर्ट, कुमुट अवस्ती से संबंधित भूमि मामला।

8. देवारी, खमरिया, तखतपुर में ट्रस्ट की 150 एकड़ भूमि के संबंध में।

9. लिंगियाडीह, मोपका, चांटीडीह, बिरकोना, बहतराई, बिजोर में शासकीय भूमि पर अवैध प्लाटिंग के संबंध में।

10. उत्तम केडिया, सरोज केडिया के मौजा मोपका में स्थित भूमि क्रमांक. 992/11, 992/12 एवं अन्य भूमियों के विक्रय के संबंध में।

छत्तीसगढ़न्यूज़ डेस्क ।।