Allahabad हिंदू विवाह का विघटन हल्के में या तुच्छ आधार पर नहीं

Allahabad हिंदू विवाह का विघटन हल्के में या तुच्छ आधार पर नहीं
 
Allahabad हिंदू विवाह का विघटन हल्के में या तुच्छ आधार पर नहीं

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि हिंदू विवाह को पहले वर्ष के भीतर तब तक भंग नहीं किया जा सकता, जब तक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत असाधारण कठिनाई या असाधारण भ्रष्टता जैसे असाधारण आधार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किए जाएं.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दो हिंदुओं के बीच विवाह पवित्र है और इसका विच्छेद केवल कानून में मान्यता प्राप्त कारणों से ही स्वीकार्य होगा. इसका विघटन हल्के में या तुच्छ आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय सहारनपुर के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए दिया है. पारिवारिक न्यायालय ने वैधानिक एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले आपसी सहमति से तलाक के लिए दाखिल याचिका को अस्वीकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि वैधानिक एक वर्ष की अवधि एक सार्थक उद्देश्य की पूर्ति करती है, जो दंपती को तलाक लेने से पहले सामंजस्य स्थापित करने और अपने निर्णय पर विचार करने का समय देती है. हाईकोर्ट ने सहारनपुर के पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा.

मां के आचरण को देख पिता को सौंपी बच्चे की कस्टडी

हाईकोर्ट ने पति से औपचारिक तलाक लिए बिना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भागकर शादी करने के कारण नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा उसके पिता को सौंपने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि एक गौरवशाली देश के उभरते नागरिक नाबालिग बच्चे के भविष्य की देखभाल ऐसी मां द्वारा नहीं की जा सकती, जो अपने पति को तलाक दिए बिना ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई.

इसके साथ ही कोर्ट ने याची द्वारा अपनी पत्नी और बेटे की हिरासत की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया. आगरा के रकाबगंज थानाक्षेत्र निवासी पति सूरज कुमार का कहना था कि उनकी पत्नी और बेटा अवैध हिरासत में थे. कोर्ट के समक्ष पत्नी ने दावा किया कि वह और उसका बच्चा अपनी मर्जी से विपक्षी के साथ रह रहे हैं. हालांकि उसने स्वीकार किया कि याची ही संबंधित बच्चे का पिता है.

 

 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क