इस तारीख तक गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तारी से मिली राहत

राजस्थान उच्च न्यायालय ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और अदालत की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है........
 
इस तारीख तक गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तारी से मिली राहत
जोधपुर न्यूज़ डेस्क !!! राजस्थान उच्च न्यायालय ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और अदालत की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है।

न्यायाधीश फरजंद अली की एकलपीठ में शेखावत के वकील और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से सुनवाई की अगली तारीख तय करने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है. राज्य को अगली सुनवाई पर जांच की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पिछली सुनवाई में, अदालत ने एसओजी को छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों से भी गवाही, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकती है।

एजेंसी जांच के दौरान पूछताछ या सहायता के लिए गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों को एक विशेष तारीख और समय निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस जारी कर सकती है। हालाँकि, अदालत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के संबंध में स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता एक मौजूदा सांसद और एक सार्वजनिक व्यक्ति है, जिसकी कई पेशेवर प्रतिबद्धताएँ हो सकती हैं, इसलिए यदि उसे बुलाया जाना है तो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।