Gopalganj दहेज हत्या में पति सहित तीन को 10 वर्ष का कारावास

Gopalganj दहेज हत्या में पति सहित तीन को 10 वर्ष का कारावास
 
Gopalganj दहेज हत्या में पति सहित तीन को 10 वर्ष का कारावास

बिहार न्यूज़ डेस्क एडीजे 16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने चार साल पुराने दहेज हत्या के मामले में पति और सास सहित तीन को दोषी पाते हुए 10- 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के बाद तीनों को मंडल कारा चनावे भेज दिया गया.

जिले के बैकुंठपुर थाने के दिघवा गांव के संजय कुमार सिंह की पुत्री निप्पू देवी की शादी बैकुंठपुर थाने के ही रेवतीथ गांव के रौशन सिंह के साथ 24  2019 को हुई थी. विदा होकर ससुराल जाने पर दहेज के रूप में कार तथा अन्य सामान की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा . 9 मई 2020 को उसकी हत्या कर दी गई. मामले को लेकर मृतका के पिता ने पति रौशन सिंह, और सास रेणु देवी, खुशबू कुमारी, सपना कुमारी, समता देवी, राजन सिंह, कृष्णावती देवी, संजय सिंह, विजेंद्र सिंह और व्यास सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद पति रोशन सिंह तथा सास रेणु देवी और व्यास सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक प्रेम कुमार वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश राय की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए 10 - 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

हत्या की कोशिश में दो गिरफ्तार

नगर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्याययिक हिरासत में भेज दिया .

नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि सरेया वार्ड नंबर 2 की दंपती प्रभावती देवी व उनके पति रविन्द्र प्रसाद के साथ मारपीट करने के बाद पीड़ित महिला ने उसी वार्ड के निवासी सोनू मिश्रा आदि पर प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने त् सोनू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया.

दूसरे मामले में दीपक ट्रैवल्स के संचालक प्रभुनाथ सिंह व उनके पुत्र के साथ मारपीट व हत्या के प्रयास में शहर के विशाल कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

 

गोपालगंज  न्यूज़ डेस्क