Madhubani प्रेम प्रसंग में हुई प्रेमी की हत्या आरोपित को सश्रम उम्रकैद

Madhubani प्रेम प्रसंग में हुई प्रेमी की हत्या आरोपित को सश्रम उम्रकैद
 
Madhubani प्रेम प्रसंग में हुई प्रेमी की हत्या आरोपित को सश्रम उम्रकैद

बिहार न्यूज़ डेस्क प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या के  मामले में तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह ने आरोपित राजेन्द्र सिंह को सश्रम उम्रकैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व सियाराम सिंह ने बहस की थी.

अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि 11-12 मार्च 2020 की रात शाहपुर थाना क्षेत्र के महरजा गांव निवासी हरेकृष्ण कुमार की मारपीट कर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतक के पिता विक्रमा सिंह ने राजेन्द्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. घटना का कारण बताया गया था कि आरोपित पटना में रहता था. हरेकृष्ण कुमार भी पटना में रहकर पढ़ाई की तैयारी करता था.  ही गांव का होने के कारण उसके घर पर आता-जाता था. प्रेम प्रसंग को लेकर आरोपित ने सूचक को घटना से पहले कई बार धमकी भी दी थी. पीपी श्री दुबे ने बताया कि गांव में होली के अवसर पर चइता हो रहा था. 11 मार्च की रात लगभग 9. 30 बजे घर से मोबाइल के माध्यम से उसे बुलवाया गया और मारपीट कर हरेकृष्ण की हत्या कर दी गयी. उसका शव मंदिर के समीप अगले दिन मिला था. उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गयी. अभियोजन की ओर से  गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या करने का षी पाते हुए आरोपित राजेन्द्र सिंह को उक्त सजा सुनाई.

 

मधुबनी  न्यूज़ डेस्क