Mathura कानूनी दाव पेंच में उलझी बेगुनाहों की रिहाई, गरीबी बन गई अभिशाप

Mathura कानूनी दाव पेंच में उलझी बेगुनाहों की रिहाई, गरीबी बन गई अभिशाप
 
Mathura कानूनी दाव पेंच में उलझी बेगुनाहों की रिहाई, गरीबी बन गई अभिशाप

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   अपनी ही बच्ची को चोरी करने के आरोप में जेल में निरुद्ध हिना चौहान और तीन अन्य साथियों की रिहाई कानून के दाव पेंच में उलझ गई है. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बेगुनाह साबित हो चुकी हिना चौहान और उसके तीन अन्य साथियों को अभी कुछ और दिन जेल में बिताने होंगे. अदालत ने सुनवाई के लिए 7  की तिथि निर्धारित की हुई है.

जीआरपी द्वारा बच्चा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए तिलकराम उर्फ अतुल पांडे, आरिफ उर्फ तोतला निवासीगण आरके आश्रम, मेट्रो स्टेशन पिलर नम्बर 6 के नीचे पहाड़गंज नई दिल्ली, तुलसी उर्फ तुलिया पवार निवासी उमरगांव थाना बेलापुर राजा की मंडी जिला बेलापुर महाराष्ट्र व हिना चौहान निवासी बारसी सोलापुर महाराष्ट्र को अभी कुछ और दिन जेल में गुजारने होंगे. हालांकि डीएनए रिपोर्ट के बाद इन सभी पर बच्ची को चोरी करने का जुर्म साबित नहीं हो सका है. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बच्ची जेल में निरुद्ध हिना चौहान की साबित हुई है. रिपोर्ट के आधार पर हिना चौहान और उसके साथी भी बे गुनाह साबित हो चुके हैं, लेकिन इन सभी को जेल से अभी रिहाई मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. क्योंकि इस मामले का खुलासा करने वाली जीआरपी ने इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है. इसके आधार पर न्यायालय में सभी के ऊपर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है.

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अदालत में इस मामले की सुनवाई 7  को होनी है. नियत तिथि पर अदालत में हिना चौहान सहित सभी की रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा. मुकदमे में यदि चार्ज फ्रेम नहीं होता तो अदालत में डिस्चार्ज का प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को समाप्त करने की प्रार्थना की जाती. चार्ज फ्रेम होने के बाद मुकदमे का पूरा ट्रायल होगा. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व प्रयास किया जाएगा कि सभी लोगों को जेल से रिहा कराया जाए. इसके बाद मुकदमे को समाप्त कराने के लिए ट्रायल पूरा कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि काजल को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. शेष अन्य आरोपियों की जमानत के लिए नवंबर 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

गरीबी बन गई अभिशाप

जीआरपी द्वारा बच्चा चोरी के आरोप में जिन पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में गरीबी उनके आड़े आ गई. भीख मांग कर अपना गुजारा करने वाले इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कोई निजी अधविक्ता को खड़ा कर पाते.इन लोगों ने अपने बचाव के लिए यदि निजी अधिवक्ता को किया होता तो उन्हें इतना लम्बा समय जेल में नहीं बिताना पड़ता.

बच्ची की फिर से शुरू होगी तलाश

जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया से  2023 में चोरी हुई फूलवती की बेटी की तलाश जीआरपी ने फिर से शुरू कर दी है. जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक यादराम सिंह ने बताया कि सर्कुलेटिंग एरिया से जो बच्ची चोरी हुई थी उसकी तलाश फिर से शुरू कर दी गई है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर बच्ची को तलाश किया जा रहा है.

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बच्ची हिना चौहान की साबित हुई है. रिपोर्ट आने के बाद विवेचक द्वारा इसकी सूचना अदालत को दे दी गई है. अदालत से याचना की गई है कि साक्ष्य के अभाव में जेल में निरुद्ध हिना चौहान सहित सभी को जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए जाएं. -यादराम सिंह, जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक

 

 

मथुरा न्यूज़ डेस्क