Moradabad कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर रेप अश्लील वीडियो भी बनाया

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ताड़ीखाना निवासी युवक ने फेसबुक पर मझोला क्षेत्र की युवती से दोस्ती कर ली. युवती के साथ मेटल हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया. अक्तूबर 2022 में कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर आरोपी युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. अश्लील वीडियो बना ली. पुलिस ने आरोपी युवक और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि फेसबुक के माध्यम से उसकी जान पहचान सिविल लाइंस के ताड़ीखाना निवासी मनोज से हुई थी. युवती के अनुसार उसने मनोज के साथ 2022 में मेटल हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया. ऑफिस का काम मनोज के घर पर सेकंड फ्लोर पर होता था. युवती के अनुसार उसने साल 2020 में स्टाप पेपर पर अपने पति से तलाक ले लिया था. इसकी जानकारी मनोज को थी. पीड़िता के अनुसार 1 अक्तूबर 2022 को दोपहर के समय वह मनोज के घर ऑफिस के काम से गई थी. आरोप लगाया कि मनोज ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म किया है. वीडियो बना वायरल करने की धमकी देकर शोषण करने लगा. गर्भवती होने पर गर्भपात भी करा दिया. बाद में शादी से मना कर दिया. इस संबंध में सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि तहरीर पर आरोपी मनोज और उसके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
अपहरण में दोषी को पांच साल की सजा
ठाकुरद्वारा में नाबालिग लड़की को अगवा करने में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है. मुरादाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट-तीन रघुवर सिंह ने फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.
घटना 16 सितंबर 2021 की है. पीड़िता के पिता की ओर से पड़ोसी नन्हा उर्फ निपेन्द्र के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा कायम कराया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि घटना की सुबह तीन बजे परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी पड़ोसी वहां आया और नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया. तलाश के बाद भी नहीं मिली तो रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने दो दिन बाद अपहृत को बरामद कर आरेापी को गिरफ्तार कर लिया. केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट में की हुई. विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और एमपी सिंह के अनुसार अदालत में अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ गवाह व अन्य सबूत पेश किए. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर नन्हा को लड़की के अपहरण का दोषी करार दिया.
मुरादाबाद न्यूज़ डेस्क