Ranchi सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला शीर्ष कोर्ट पहुंचा

Ranchi सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला शीर्ष कोर्ट पहुंचा
 
Ranchi सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला शीर्ष कोर्ट पहुंचा

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क,झारखंड में सहायक आचार्य के 26001 पदों पर सीटेट (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास और पड़ोसी राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।

अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर-2023 में फैसला सुनाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ाेसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोरठा व अन्य का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, पर सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड की भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी।

राँची न्यूज़ डेस्क!!!