रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वायरल वीडियो में देखें SC ने लगाई सरकार को फटकार
राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। पद्मा मेहता नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मेहता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी में शिक्षा नहीं दी जाती।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान है कि बच्चों को यथासंभव उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वहीं, नई शिक्षा नीति 2020 में यह भी प्रावधान किया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए।
बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है: याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही अपनी मातृभाषा में शिक्षा के अभाव के कारण अन्याय का सामना कर रहे हैं। दरअसल, राजस्थान अपनी संस्कृति भी खो रहा है, क्योंकि भाषा खोने का मतलब है हजारों वर्षों का अनुभव और समृद्ध संस्कृति खोना।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत में अपना पक्ष रखा।