Pratapgarh Uttrapradesh किशोरी को युवक ने किया अगवा

Pratapgarh Uttrapradesh किशोरी को युवक ने किया अगवा
 
Pratapgarh Uttrapradesh किशोरी को युवक ने किया अगवा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  देहात कोतवाली क्षेत्र के सिटी चौकी क्षेत्र के एक गांव में पांच सितंबर को 16 वर्षीय किशोरी दिन में अकेले घर में थी. उसकी मां बाहर गई थी. आरोप है कि एक युवक लाखों रुपये के जेवर और 50 हजार रुपये नकद समेटकर उसे बहका फुसलाकर अगवा कर ले गया. दूसरे दिन आरोपित ने फोन कर बताया कि किशोरी उसके कब्जे में है. वह प्रयागराज में अपने मामा के घर में रह रहा है. किशोरी की शादी उससे करा दो. किसी से शिकायत की तो वह उसकी हत्या कर देगा. किशोरी के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है.

जेवर, नकदी समेटकर युवती को किया अगवा कंधई के रखहा बाजार के पास स्थित एक गांव की 23 साल की युवती को एक युवक अगवा कर ले गया. आरोप है कि उसने पहले भी युवती को अगवा करने की धमकी दी थी. वह डेढ़ लाख रुपये के साथ ही जेवर भी ले गया. युवती के पिता ने मामले में आरोपित युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

वर्दीधारी रात को उठा ले गए किशोरी, बाद में छोड़ा

मानधाता के एक गांव में  रात बोलेरो से खाकी वर्दी में महिला-पुरुष एक व्यक्ति के घर पहुंचे. उसकी बेटी घर से बाहर निकली तो उससे माता-पिता के बारे में पूछा. आरोप है कि बेटी को थप्पड़ मारते हुए बोलेरो में बैठा लिया. वे किशोरी को ले जाने लगे तो उसकी बुआ जबरदस्ती उसके साथ बैठ गई. बोलेरो सवार वर्दीधारी सिटी कस्बा स्थित चकपते शाह अली मोहल्ले में छोड़कर चले गए. बुआ और भतीजी  11 बजे अपने घर पहुंचीं. किशोरी ने बताया कि उसे ले जाने वाले कह रहे थे कि उसका भाई दिल्ली से लड़की लेकर फरार हो गया है. एसओ मानधाता सुभाष यादव ने बताया कि बाहर से पुलिस आई थी.

 

हमले के दोषी को 10 साल कारावास

 

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्नेह लता सिंह की कोर्ट ने जानलेवा हमला के आरोप में दोषी पाते हुए नगर कोतवाली के कांशीराम कॉलोनी के प्रियांशु सोनी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

इसके अलावा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी.

वादी मुकदमा कृष्ण कुमार राय हेड कांस्टेबल के अनुसार 22 मई 2023 मुल्जिम पेशी में उसकी ड्यूटी लगी थी. वह मुल्जिम अटल बिहारी को पेशी के लिए पाक्सो कोर्ट में ले गया था. पेशी के पश्चात जब मुल्जिम अटल बिहारी को लेकर आ रहा था तभी कोर्ट की नई बिल्डिंग की सीढ़ी के पास एक व्यक्ति पहले से खड़ा था जिसने बंदी अटल बिहारी को गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया. पूछताछ में आरोपित की पहचान नगर कोतवाली निवासी जोगापुर प्रियांशु सोनी के रूप में हुई. घटना के समय आरोपित के पास से चाकू बरामद किया गया था. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की.

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क