Gaziabad मंदिर के बाहर पथराव में दो पकड़े, महंत को दिल्ली संत महामंडल का समर्थन मिला

Gaziabad मंदिर के बाहर पथराव में दो पकड़े, महंत को दिल्ली संत महामंडल का समर्थन मिला
 
Gaziabad मंदिर के बाहर पथराव में दो पकड़े, महंत को दिल्ली संत महामंडल का समर्थन मिला

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  यति नरसिंहानंद गिरि के विवादित बयान के विरोध में डासना देवी मंदिर के बाहर पहुंचकर पथराव करने के मामले में वेव सिटी पुलिस ने नाबालिग समेत दो और आरोपियों को पकड़ा है. अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

यति नरसिंहानंद सरस्वती ने 29 सितंबर को दूसरे समुदाय को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था. तीन  को भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद सिहानी गेट पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके अगले ही दिन महंत के शिष्य अनिल यादव ने भी विवादित बयान का वीडियो बनाकर वायरल किया था. चार  की रात दूसरे समुदाय के लोगों ने डासना देवी मंदिर के बाहर पथराव कर दिया था. पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

एसीपी वेव सिटी लिपि नगायच का कहना है कि  वेव सिटी पुलिस ने डासना के मोहल्ला किला निवासी शाद और एक नाबालिग को पकड़ा है. आरोपियों ने बताया कि आपत्तिजनक टिप्पणी से धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी.

महंत को दिल्ली संत महामंडल का समर्थन मिला दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नारायण गिरी और महामंत्री महामंडलेश्वर नवलकिशोर दास, संतों के साथ डासना धाम पहुंचे. उन्होंने मां महाकाली के दर्शन किए. संतों ने महापंचायत के दौरान निर्दोष भक्तों पर लाठीचार्ज की निंदा की और आक्रोश व्यक्त किया. साथ ही, शिवशक्ति धाम डासना का समर्थन किया.

शिल्प ग्राम मेला पूर्वांचल थीम पर होगा

पूर्वांचल कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के मकसद से इस बार का शिल्प ग्राम मेला पूर्वांचल थीम पर आयोजित होगा. इसमें पूर्वांचल राज्यों समेत देशभर के हथकरघा कारीगरों की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा. मेले की आयोजक लायंस क्लब गाजियाबाद एकता की अध्यक्ष पूनम सिंघल ने  मीडिया को बताया कि मेला 18 से 24  तक राजनगर के रामलीला मैदान लगेगा.

इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया

बाइक चोरी होने पर क्लेम न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने इंश्योरेंस कंपनी पर 34 हजार का जुर्माना लगाया है. कंपनी को 45 दिन के अंदर यह राशि उपभोक्ता को देनी होगी. तय समय पर राशि नहीं देने पर कंपनी को उपभोक्ता को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा. पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश भी दिया गया है.

 

 

गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क