Varanasi कुकर्म के दोषी को तीन साल की सजा

Varanasi कुकर्म के दोषी को तीन साल की सजा
 
Varanasi कुकर्म के दोषी को तीन साल की सजा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   मासूम से कुकर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए  किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई. उनके आदेश के बाद दोषी को सजा भुगतने के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

महेवाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले चार वर्षीय बच्चे के साथ पड़ोसी किशोर ने वर्ष 2021 में कुकर्म किया था. मामले में बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की. मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चला. बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश मनीषा चौधरी ने  सुनवाई की. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने पीड़ित और वादी समेत छह गवाह प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले की जानकारी होते ही दोषी किशोर की आंखें भर आईं. वह परिजनों से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगा. सजा के बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

 

डीएम ने भर्ती घायलों का हाल जाना

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने  संयुक्त जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने हिमांचल प्रदेश से महाकुम्भ नगर जाते समय हादसे में घायलों से मुलाकात कर उनकी चिकित्सा का हाल जाना.

डीएम ने भर्ती श्रद्धालुओं से बातचीत कर डॉक्टरों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं का उचित उपचार किया जाय. श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए. इसके बाद डीएम ने जिला अस्पताल में बन रहे निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया. निर्माण कार्य को  के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कराते हुए भवन को हैंडओवर करने का निर्देश दिया.

बस और ट्रैवेलर में भिड़ंत, छह घायल

कोखराज थाने के समीप  बस और ट्रैवेलर में भिड़ंत हो गई. हादसे में एक ही परिवार के छह लोग घायल हो गए. सभी को मूरतगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर के अनुसार किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

राजस्थान के केकड़ी निवासी दिनेश वैष्णव  एक ट्रैवेलर से परिवार के साथ महाकुम्भ नगर प्रयागराज जा रहे थे. कोखराज थाने के पास मध्य प्रदेश सरकार की रोडवेज बस अचानक मुड़ गई. इससे पीछे चल रहा ट्रैवेलर भिड़ गया. ट्रैवेलर सवार छह लोग घायल हो गए.

 

वाराणसी न्यूज़ डेस्क